प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना(pradhan mantri krishi sinchai yojana)
जानकारी(knowledge) :-
ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं। देश के करो के लिए बहुत ही फायदेमंद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(pradhan mantri krishi sinchai yojana) जानते हैं कि आजादी के 72 साल बीत चुके हैं इसके बाद देश के महाराष्ट्र ,राजस्थान, मध्य प्रदेश ,बिहार, पंजाब ,हरियाणा ,उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में कृषि की एक बड़े हिस्से में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है भारत में कुल 14 प्वाइंट 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि होता है, इसमें से 52 फीस दी अनी गति सिंचाई और बारिश पर निर्भर है मोदी सरकार किसानों की स्थिति बदलने के लिए लगातार नई नई योजनाएं ला रही है। सरकार ने मानसून पर कीर्ति की निर्भरता कम करने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया है भारत सरकार की बजट 2020 में कृषि सिंचाई ने 1.2 करोड़ रुपए राशि शामिल है योजना का फायदा लेने वाले किसान के पास अपनी जमीन और सिंचाई के पानी का स्त्रोत होना चाहिए।
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2020 की खास बातें(Highlights from PM krishi sinchai yojana 2020)
1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।
2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सहित मायने में हर खेत को समय से पानी उपलब्ध कराने और उपलब्ध पानी की बर्बादी को रोकने जैसे दोनों महत्वपूर्ण काम करती है।
3. इतने बड़े देश में हर खेत को पानी देना आसान नहीं है ,इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (pradhan mantri krishi sichai yojana) के रूप में एक राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया है इसके तहत सरकार हर खेत को आधुनिक तरीकों से सिंचित करने का प्रयास करेंगी।
4. इस योजना के अंतर्गत 99 बड़ी और छोटी परियोजना को शामिल किया गया है इसमें 3 मंत्रालयों की जरिए काम किया जा रहा है, जिसमें जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा पूर्ण रूप कार्य मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को जोड़ा गया हैं।
5. राज्यों के लिए कार्यक्रम के तहत धनराशि का आवंटन बढ़ाया भी जा सकता है ।कुल मिलाकर मकसद यह है कि हर खेत का पानी पहुंचाने फसल का उत्पादन बढ़ाने इससे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
6. केंद्र सरकार इस योजना की कुल संभावित खर्च का 75 फ़ीसदी किस्सा पहन करती है बाकी भुज राज्य सरकारे उठाती हैं ।
7. वह कृषि क्षेत्र जो ऊंचाई वाले स्थान पर हैं उसके लिए केंद्र सरकार 90 फ़ीसदी खर्च एवं राज्य सरकारें 10 फ़ीसदी खर्च पहन करती है।
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2020 का उद्देश्य(Objective of prime minister agriculture irrigation scheme 2020)
1. पौधों में उनकी जरूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करना।
2. खुली सिंचाई मैं बर्बाद होने वाले पानी की बचत करके जमीन के अंदर पानी के लेवल को कम होने से बचाना ।
3. बागवानी कृषि फसलों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकी को अपनाकर फसल की क्वालिटी और पैदावार में इजाफा करना।
4. पौधों की जड़ों में ड्रिप सिंचाई के साथ ही खाद और कीटनाशक वाले की मिकलों तिमाल करके की मिकलों की इस्तेमाल में कमी लाना।
5. इसी तकनीक से ऊंची नीची जमीन पर भी खेती की जा सकती है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य(Target of prime minister agriculture irrigation scheme)
1. जहां भी सिंचाई के लिए पानी कम है वहां वितरण को ठीक करना।
2. भूजल विकास लिफ्ट इरिगेशन के मध्य से पानी पहुंचाने का लक्ष्य।
3. कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना तथा विस्तारित महीने के लिए सिंचाई का प्रबंधक करना।
4. उप जिला/ जिला तथा राज्य स्तर पर सिंचाई योजना तैयार कर किसानों के खेतों तक जल को पहुंचाना।
5. पानी की पुरानी टंकियों या स्त्रोतों की दोबारा मरम्मत करना इन्हें रिनोवेट करके उसमें दोबारा जल संचयन कर पानी को बचाकर ज्यादा और ज्यादा उपयोग में लाना।
6. जलाशयों को दोबारा भरना वर्षा जल का संचयन पानी के बहाव को रोककर उपयोग में लाना ड्रिप एवं स्प्रिंकलर कार्यक्रम को लागू करना।
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की पात्रता(Eligibility of prime minister agriculture irrigation scheme)
योजना का फायदा सभी वर्ग के लिए उठा सकते हैं ,योजना का फायदा लेने वाले किसान के पास अपनी जमीन और सिंचाई के पानी का स्त्रोत होना चाहिए।
योजना का लाभ सहकारी समिति के सदस्यों सेल्फ हेल्प ग्रुप इन कारपोरेशन कंपनी पंचायती राज संस्थाओं गैर सरकारी संस्थाओं ट्रस्ट उत्पादन कृषकों की समूह के सदस्यों को भी दिया जा रहा है।
ऐसे लाभार्थियों संस्थाओं को भी योजना का लाभ मिल रहा है, जो संविदा खेती कन्फॉर्मिंग अथवा न्यूनतम 7 वर्ष की लीज एग्रीमेंट की जमीन पर बागवानी खेती करते हैं।
एक लाभार्थी कृषक संस्था को उसी भूभाग पर दूसरी बार 7 वर्ष के बाद भी योजना का लाभ ले सकता है ,लाभार्थी किसान अनुदान की अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्त्रोत से अथवा ऋण प्राप्त करके उदाहरण करने के लिए सक्षम को हो।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में रजिस्ट्रेशन 2020 में ऑनलाइन आवेदन(Online application in rgistration 2020 in prime minister agriculture irrigation scheme)
इस योजना के लिए राज्य सरकारें अपने प्रदेश की कृषि विभाग की अधिक वेबसाइट पर अपलोड आवेदन स्वीकार कर सकती है यहां पर हम अपने केंद्र सरकार व कुछ राज्यों के व्यवसाय पर योजना से संबंधित जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
किसान भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अधिकारी वेबसाइट पर योजना के संबंध में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना का फायदा उठाने के लिए अलग-अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन के लिए अलग-अलग नियम और पोस्टल तैयार की हुई है उत्तर प्रदेश की किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं मध्य प्रदेश की किसान अपना रजिस्ट्रेशन और छत्तीसगढ़ के किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराकर योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आवश्यक दस्तावेज(Documents required in prime minister agriculture irrigation scheme)
- आधार कार्ड (aadhar card)
- वोटर आईडी कार्ड (votter id card)
- बैंक खाते की जानकारी (bank account)
- मोबाइल नंबर (phone number)
- passport size photo
- जमीन के कागजात (bhumi letter)
- भूमि का लीज agreement
- भूमि की जमाबंदी नकल (jamin naksha)
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अनुदान(Grants of prime minister's agriculture irrigation scheme)
योजना के तहत सिंचाई की उपकरणों और योजनाओं पर सरकार भारी सब्सिडी दे रही है जिसमें एक पानी खर्च और मेहनत सब की बचत होती है।
योजना के अंतर्गत ड्रिप और स्पी कलर सिचाई प्रणाली को प्रभावी ढंग से विभिन्न फसलों में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इस सिंचाई पद्धति को अपनाकर 40 से 50% पानी की बचत के साथ ही 35 से 40% उत्पादन में वृद्धि और उपज में गुणवत्ता सुधार किया जा सकता है।
इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार 90 फ़ीसदी लघु सीमांत किसान और 20 फ़ीसदी सामान्य किसान तक की सब्सिडी दे रही है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश दे रही है अन्य प्रदेशों की सरकारें भी अनुदान दे रही है।
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भारत सरकार की गाइडलाइन(The guidlines of government of India)
भारत सरकार ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस 2017 के अनुसार बागवानी कृषि एवं गन्ना फसल में अधिक दूरी एवं कम दूरी वाली फसलों की 14 विभिन्न लेट रेल स्प्रे सिंह के आधार पर उपयुक्त फसलों में ड्रिप सिंचाई पद्धति को लगाकर उन्नति शील उत्पादन एवं जल संचयन किया जा सकता है।
स्प्रिंकलर सिंचाई मटर गाजर मूली विभिन्न प्रकार की पत्तेदार सब्जियां दलहनी फसलें तिलहनी फसलें अन्य कृषि फसलें पोर्टेबल एवं स्प्रिंकलर रेन गन द्वारा सरलता से सिंचाई प्रबंध किया जा सकता है।
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